Rampur: रामपुर सेशन कोर्ट से बड़ा झटका आजम खान को लगा है. कोर्ट ने आजम की अपील पर स्टे देने से मनाकर दिया है.
रामपुर सेशन कोर्ट ने आजम खान और अभियोजन पक्ष को 12 बजे तक सुना था. इसके बाद देर शाम को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इसी के साथ रामपुर में चुनाव कराने का रास्ता लगभग साफ हो गया है.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खान को 15 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट का फैसला आने तक चुनाव अधिसूचना जारी न करने के भी आदेश दिए थे.
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और तीन साल कारावास के साथ ही 25 हजार जुर्माना भी लगाया है. जिसके बाद प्रदेश सरकार ने उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी है.